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नगर निगम अधिकारी बताये अपनी अंचल संपत्ति, वर्ना नही मिलेंगा वेतन

उज्जैन। उज्जैन नगर निगम (Municipal corporation) में अधिकारियों-कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर अपनी अचल संपत्ति का विवरण नियमानुसार प्रारुप में प्रस्तुत करना होगा, वर्ना उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, इसके अलावा वेतनवृद्धि से भी वंचित कर दिया जाएगा। सिविल सेवा, नगर निगम के नियमों के अंतर्गत नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर दिये है। इसके बाद से नगर निगम में खलबली मची हुई है।

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नगर निगम (Municipal corporation) अपर आयुक्त स्थापना आदित्य नागर ने आयुक्त अंशुल गुप्ता की ओर से निगम के सभी नियमित वेतनधारी अधिकारियों-कर्मचारियों को आदेश जारी किया गया है, जिसमें उनकी अचल संपत्ति का पांच साल का ब्यौरा मांगा गया है। इस आदेश के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है। एक जानकारी के अनुसार निगम में 50 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने पांच साल से संपत्ति का विवरण नहीं दिया है।

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पूर्व में भी जारी हो चुके है आदेश

नगर निगम (Municipal corporation) अपर आयुक्त स्थापना द्वारा अचल संपत्ति का विवरण देने के संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका निगम उज्जैन में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों (नियमित वेतनधारी) को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए गए थे।,लेकिन अनेक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 से 2022 तक के निरंतर अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2022 के अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम की स्थापना शाखा से 19 जनवरी 2022 को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन निर्देश पालन नहीं किया गया।

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अब चेतावनी, नही मिलेंगा वेतन

नगर निगम उज्जैन (Municipal Corporation Ujjain) अपर आयुक्त स्थापना द्वारा पूर्व मे ंजारी आदेशों का पालन नही करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बार जारी आदेश में चेतावनी दी गई है कि 2017 से 2022 तक का अचल संपत्ति विवरण तीन दिन में अनिवार्य तौर पर स्थापना शाखा को प्रस्तुत करें। जानकारी नहीं देने पर वेतन आहरित नहीं किया जा सकेगा। वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित कर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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यह है नियम…

नगर निगम उज्जैन (Municipal Corporation Ujjain) से जुड़े जानकारों की माने तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण नियम 1965 के उपनियम 19 (1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष के लिए अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। यह विवरण शासन को भेजकर वेबसाइड पर दर्ज कर सेवा अभिलेख में इंद्राज किया जा सके। यहीं कारण है कि अब उज्जैन नगर निगम में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देना होगी।

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Dharmendra Bhati

मैं धर्मेंद्र भाटी, DB News24 का Author & Founder हूँ तथा पिछले 22 वर्षो से निरंतर सक्रिय पत्रकारिता के माध्यम राजनितिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक खबरों की रिपोर्टिंग करता हूँ साथ ही Daily जॉब्स, ज्योतिष, धर्म-कर्म, सिनेमा, सरकरी योजनाओ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हमारा संकल्प है कि नई-नई जानकारियाँ आप तक सरल और सहज भाषा में आप तक पंहुचे। जय हिन्द

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