राशन की कालाबाजारी, विक्रेता फारुख पर fir दर्ज
हितग्राहियों के राशन की करता था कालाबाजारी, एसडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
उज्जैन। ग्राम पिपलोदा के हितग्राहियों को विगत 3- 4 माह से राशन प्राप्त नही होने की शिकायत के बाद तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने राशन दुकान पर जाकर जब जांच की तो पता चला कि उक्त विक्रेता हितग्राहियों के राशन की कालाबाजारी कर रहा है, जांच में मिले प्रमाणों के बाद राशन दुकान के विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है।
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जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पिपलोदा के हितग्राहियों को विगत 3- 4 माह से राशन प्राप्त नही होने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार श्रीमती अर्चना गुप्ता और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चंद्रशेखर बारोड़ ने 29 दिसंबर 2023 को वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नरवर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पिपलोदा द्वारकाधीश क्रमांक 1801013 उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन की जॉच की गई थी।
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62 पात्र परिवारों को राशन से रखा वंछित
जाँच में उचित मूल्य की दुकान के बाहर दुकान का पीला बोर्ड लगा होना नहीं पाया गया। दुकान के भीतर स्टॉक भाव सूची एवं स्टाक पंजी अद्यतन होना नहीं पाई गई। वहीं जांच में राशन दुकान में कुल गेहूं 9246 किलो कम होना, चावल 11179.03 किलो कम होना, शक्कर 27 किलो रिकार्ड के अनुसार कम होना पाया गया था। माह दिसम्बर 2023 में कुल 62 पात्र परिवारों को राशन नही दिया जाकर राशन से वंचित किया गया था।
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फारूख भुट्टो का प्रस्तुत जवाब मनघढंत
एसडीएम न्यायालय में प्रकरण की विवेचना की गई, मौका जांच पंचनामा, कथन, जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया तथा अनावेदक को समक्ष में सुना गया। अनावेदक राशन दुकान विक्रेता फारूख भुट्टो का प्रस्तुत जवाब मनघढंत होकर संतोषजनक नहीं होने से इनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है। विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को शासन से नि:शुल्क वितरण करवाये जाने हेतु प्रदाय राशन सामग्री की अफरा-तफरी कर कालाबाजारी की गई।
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746181 रुपए की वसूली के साथ एफआईआर
विक्रेता फारुख भुट्टो निवासी ग्राम नरवर के विरुद्ध मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोजन की कार्यवाही कर पुलिस थाना नरवर में एफआईआर दर्ज कराई गई एवं हेरा फेरी किए गए राशन की लागत मूल्य से कुल 746181 रुपए की वसूली सेवा सहकारी संस्था नरवर के प्रबंधक एवं विक्रेता पर अधिरोपित की गई एवं उक्त राशन दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
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