भ्रष्ट पटवारी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना

न्यायालय ने सुनाया फैसला, पटवारी पर आय से अधिक संपत्ति की कार्यवाही हुई थी
उज्जैन। 10 साल पहले जिस भ्रष्ट पटवारी के यहां लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी थी, उस पटवारी को न्यायालय द्वारा 4 साल की सजा और 1 करोड़ 80 लाख रूपए के जुर्माने किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब तक की सबसे बड़ी सजा बताई जा रही है।
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लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक ओपी सागोरिया की टीम ने 15 सितंबर 2011 को ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पटवारी हल्का नंबर 61 लालपुर तहसील उज्जैन के 20 बागपुरा सांवेर रोड़ स्थित मकान पर छापामार कार्यवाही की थी। इस दौरान यहां से पटवारी ओपी विश्वप्रेमी सहित उनकी पत्नी, मां और नौकर के नाम करोड़ों की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवरात, चार पहिया वा दो पहिया वाहन सहित अन्य विलासिता की वस्तुएं मिली थी। जिसके आधार पर लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
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4 साल की सजा, 1.80 लाख जुर्माना
इंदौर के विशेष न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु की कोर्ट ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उज्जैन के भ्रष्ट पटवारी ओपी विश्वप्रेमी को न्यायालय ने 4 साल की सजा सुनाई हैं वहीं 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुमार्ना किया है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उज्जैन की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।
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