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अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राहुल को इंजतार संसद सदस्यता बहाली का…

- मोदी सरनेम टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस को राहुल के लोकसभा पहुंचने का इंतजार

नई दिल्ली। ‘मोदी सरनेम टिप्पणी मामले’ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को फिर से सांसद पद पर बहाल करने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी (Congress party) ने सोमवार सुबह पार्टी के संसदीय कार्यालय में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। ‘मोदी सरनेम टिप्पणी मामले’ में सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल फैसले के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग उठाने की संभावना है।

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मीडिया रिपोर्टों में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi surname remark case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रति औपचारिक रूप से लोकसभा सचिवालय को सौंप दी गई। लोकसभा अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अध्ययन करने के बाद, प्रक्रिया में आमतौर पर 30 मिनट से कम समय लगता है। ऐसी अधिसूचनाओं का प्रोफार्मा सचिवालय के पास आसानी से उपलब्ध है।

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कांग्रेस नेतृत्व और कई विपक्षी नेताओं ने उनके अनुरोध पर लोकसभा सचिवालय की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहां कि राहुल गांधी को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, ताकि वह 8 अगस्त से शुरू होने वाले मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले सकें। जिस गति से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था, उसी गति से उन्हें बहाल करना महत्वपूर्ण है। मैंने कल रात स्पीकर साहब को फोन किया और उनसे कहा कि मैं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदन में वापसी की सुविधा के लिए अदालती दस्तावेज आपको सौंपना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने मुझे आज सुबह उन्हें फोन करने की सलाह दी।

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मोदी सूरीनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर सूरत अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, गांधी को 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले मार्च में, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था।

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मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और इसमें राहुल गांधी के भी हिस्सा लेने की संभावना है. कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि “भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लौटा देनी चाहिए। राहुल गांधी मोदी सरकार की ‘जनविरोधी नीतियों’ के खिलाफ ‘अविश्वास’ प्रस्ताव में हिस्सा लेंगे।” भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 और 9 अगस्त को बहस होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। मणिपुर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की विपक्ष की मांग पर लोकसभा और राज्यसभा को स्थगन का सामना करना पड़ा। सरकार ने कहा है कि वह मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्षी दल एक नियम के तहत चर्चा के लिए दबाव डाल रहे हैं जिसमें मतदान भी शामिल है।

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Dharmendra Bhati

मैं धर्मेंद्र भाटी, DB News24 का Author & Founder हूँ तथा पिछले 22 वर्षो से निरंतर सक्रिय पत्रकारिता के माध्यम राजनितिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक खबरों की रिपोर्टिंग करता हूँ साथ ही Daily जॉब्स, ज्योतिष, धर्म-कर्म, सिनेमा, सरकरी योजनाओ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हमारा संकल्प है कि नई-नई जानकारियाँ आप तक सरल और सहज भाषा में आप तक पंहुचे। जय हिन्द

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