अपना उज्जैन
जमा करे संपत्तिकर-जलकर मिलेंगी छूट
बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा कराने पर दी जा रही विशेष छूट
उज्जैन। शासन निर्देश अनुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा कराने पर लगने वाले सरचार्ज पर 31 अगस्त तक विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
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आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शहर के समस्त भवन भू स्वामियों से अपील की है की निगम द्वारा बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा कराने पर लगने वाले सरचार्ज में 31 अगस्त 2021 तक विशेष छूट दी जा रही है, जिन नागरिकों द्वारा अभी तक अपनी संपत्तियों का बकाया सम्पत्ती कर एवं जलकर जमा नहीं कराया गया है वे आज ही अपने संबंधित जोन कार्यालय मे पहुंच कर अपना बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा करा सकते हैं तथा दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त करें तथा लगने वाली पेनल्टी एवं कुर्की की कार्यवाही से बचे।
संपत्तिकर में मिलेंगी यह छूट
- सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रू. 50,000 (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट।
- सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रू. 1,00,000 (एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
- सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रू. 1,00,000 (एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट।
जलकर में मिलेंगी यह छूट
- जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रू 10000 (दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट।
- जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रू 10000 से अधिक तथा 50000 (दस हजार से अधिक तथा पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।
- जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की रू 50000 (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।