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अब सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 10 मंजिला बिल्डिंग का हो सकेगा निर्माण

मास्टर प्लान-2035 में नया प्रावधान, मठ, मंदिर और धर्मशालाओं को मिलेंगी अनुमति

उज्जैन। अब उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 8 से 10 मंजिला हाइराइज बिल्डिंग दिखाई देगी। इसके लिए मास्टर प्लान में नया प्रावधान लागू किया जा रहा है। इसके तहत 18 से 30 मीटर तक ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में विशेष अनुमति के तहत बनाए जाने वाली धर्मशाला, मठ व मंदिर आदि का निर्माण इसके तहत हो सकेगा। यह अनुमति जिला प्रशासन द्वारा जारी की जाती है।

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पहले सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 12 मीटर यानी चार से पांच मंजिला बिल्डिंग निर्माण का ही प्रावधान था, जिसे उज्जैन विकास योजना-2035 में बढ़ाया गया है। यह दूसरा मौका है जब मास्टर प्लान-2035 के लागू होने के बाद संशोधन किया है। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-23 की उपधारा-2 में सहपठित धारा-18 की उपधारा-1 के उपबंधों के तहत प्रकाशन किया गया है। इसमें एक माह की समयावधि में दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं।

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मास्टर प्लान-2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र सिंहस्थ मेला क्षेत्र के बिंदु क्रमांक 2 आईवी में प्रस्तावित है। इसमें अधिकतम ऊंचाई मप्र भूमि विकास नियम-2012 के नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नगर तथा ग्राम निवेश से पूर्व में अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर तक की बिल्डिंग ही एप्रूव होती थी। 30 मीटर तक ऊंचाई बढ़ाई जाने से शहर में ऊंची इमारतों का निर्माण हो सकेगा।

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शिप्रा पर अतिरिक्त फोरलेन ब्रिज का निर्माण

सिंहस्थ-2028 में करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके तहत सिंहस्थ के कार्यों की प्लानिंग भी की गई है। इसमें मेला क्षेत्र में सिंगल लेन को टू-लेन व टू-लेन को फोरलेन में बदला जा रहा है। मेला क्षेत्र की सड़कों के अंधे मोड़ को खत्म किया जा रहा है और साथ ही मेला क्षेत्र में आने-जाने के लिए अतिरिक्त फोरलेन ब्रिज का निर्माण शिप्रा नदी पर किया जा रहा है। इनका उपयोग वन-वे सिस्टम के तहत किया जा सकेगा, जिसमें एक तरफ से यात्री आ सकेंगे और दूसरी तरफ से जा सकेंगे।

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टीएंडसीपी से नक्शा अप्रूव हो सकेगा

अब नए प्रावधान के तहत बिल्डिंग की ऊंचाई 18 मीटर, 24 मीटर व 30 मीटर तक हो सकेगी। यानी टीएंडसीपी से बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव हो सकेगा। इसके तहत मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण हो सकेंगे। इससे सिंहस्थ में अस्थायी निर्माण पर होने वाला खर्च भी बच सकेगा। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सह आयुक्त श्रीकांत बनोठ ने बताया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में विशेष अनुमति के तहत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए अब 18 से 30 मीटर ऊंचाई तक की बिल्डिंग की परमिशन दी जा सकेगी। पहले 12 मीटर तक की अनुमति ही जारी की जाती थी। एक माह की अवधि में दावे-आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं।

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Dharmendra Bhati

मैं धर्मेंद्र भाटी, DB News24 का Author & Founder हूँ तथा पिछले 22 वर्षो से निरंतर सक्रिय पत्रकारिता के माध्यम राजनितिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक खबरों की रिपोर्टिंग करता हूँ साथ ही Daily जॉब्स, ज्योतिष, धर्म-कर्म, सिनेमा, सरकरी योजनाओ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हमारा संकल्प है कि नई-नई जानकारियाँ आप तक सरल और सहज भाषा में आप तक पंहुचे। जय हिन्द

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