प्रदेश

आबकारी अधिकारी 1.20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

- शराब दुकान का लायसेंस देने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

उमरिया। शराब की दुकान का लायसेंस देने के एवज में 30 हजार रूपये महिने की मांग करने वाली आबकारी अधिकारी (excise officer) रिनी गुप्ता को लोकायुक्त पुलिस ने ठेकेदार से चार महिने का कमिशन 1.20 लाख रूपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ठेकेदार चार महिने का पैसा एक साथ लेकर पहुंचा था। आबकारी अधिकारी का कहना था कि पैसा ऊपर तक बांटना पड़ता है।

यह भी पढ़े- होटल में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किया दुष्कर्म

उमरिया जिले के मानपुर के शराब ठेकेदार ऋषि सिंह के कर्मचारी नीपेंद्रसिंह ने रीवा लोकायुक्त में शिकायत की थी कि आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता शराब दुकान का लायसेंस देने के बदले में हर महिने 30 हजार रूपये रिश्वत की डिमांड कर रही है। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त अधिकारी प्रवीण सिंह के नेतृत्व में टीम ने टैप की योजना बनाई। आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता के द्वारा बताये गये स्थान पर मंगलवार को शराब ठेकेदार ऋषि सिंह अप्रैल से अगस्त यानि 4 महिने की राशि 1.20 लाख रूपये लेकर पहुंचे और जैसे ही आबकारी अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़े- कांग्रेस विधायक का अश्लील वीडियो वायरल

Excise officer

यह भी पढ़े- रिटायर्ड स्टोर कीपर की 10 करोड़ की संपत्ति, लोकायुक्त ने मारा छापा

ऊपर से नीचे तक देना पड़ते है पैसे

शिकायतकर्ता नीपेंद्रसिंह ने लोकायुक्त पुलिस को यह भी बताया था कि अगस्त में हमारी शराब दुकान से ड्यूटी पेड के नाम पर 14 पेटी माल जप्त किया गया था। उक्त शराब को अवैध बताकर केस बनाने की धमकी भी आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता द्वारा दी जा रही थी। पिछले 4 महिनों से आबकारी अधिकारी उन पर वीआईपी ड्यूटी के नाम से पैसे मांग कर दबाव बना रही थी। आबकारी अधिकारी का यह भी कहना था कि रिश्वत का पैसा ऊपर तक बांटना पड़ता है, वहीं राजनैतिक कामों में भी पैसा देना पड़ता है।

यह भी पढ़े- महाकाल लोक में युवती का ड्रामा, सुपरवाइजर को थप्पड़ मारा

पढ़ते रहिये– DB NEWS 24 और देखें यूट्यूब चैनल you tube जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, सिनेमा, राजनीति और अपने उज्जैन की खबरें, जुडिएं हमारे फेसबुक Facebook पेज,  Telegram  और WhatsApp से…

ओर भी है खबरे

इंजीनियर के साथ सेक्सटॉर्शन, युवती ने कपड़े उतारकर बनाया वीडियों: यह रखे सावधानी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का एतिहासिक फैसला: तात्कालीन कलेक्टर और सीईओ को सजा

Dharmendra Bhati

मैं धर्मेंद्र भाटी, DB News24 का Author & Founder हूँ तथा पिछले 22 वर्षो से निरंतर सक्रिय पत्रकारिता के माध्यम राजनितिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक खबरों की रिपोर्टिंग करता हूँ साथ ही Daily जॉब्स, ज्योतिष, धर्म-कर्म, सिनेमा, सरकरी योजनाओ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हमारा संकल्प है कि नई-नई जानकारियाँ आप तक सरल और सहज भाषा में आप तक पंहुचे। जय हिन्द

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off adblocker