
क्या है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, कैसे मिलेंगा लाभ और कैसे करे आवेदन
उज्जैन। सरकार ने मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (Madhya Pradesh Chief Minister Krishak Jeevan Kalyan Yojana) भी चला रखी है, जिसमें कृषकों को सरकार की ओर से कृषि कार्य करते समय जनहानि होने या दुघर्टना में घायल होने पर उसे या उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद की जाती है। लेकिन मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (Madhya Pradesh Chief Minister Krishak Jeevan Kalyan Yojana) का लाभ कैसे मिलेंगा, इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, इसके लिए आपको हमारे इस लेख को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।
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योजना के लिए कौन होगा पात्र
कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (खेती से संबंधित सिंचाई कार्य), सिंचाई कार्य हेतु कुंआ खोदते, ट्यूबवेल लगाते एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली के करंट लगने, खेत से गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने, खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि के छिड़काव करते समय, मण्डी प्रांगण एवं मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज की बिक्री करते समय एवं बोरियों की ढे़री लगाते समय
मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्राली, बैलगाडी इत्यादि के पलटने पर हुई दुर्घटना, कृषि उपज के विक्रय के लिए घर से खेत में आते-जाते समय रास्ते में, कुट्टी मशीन एवं कृषि संयंत्रों में आने तथा कृषि सुरक्षा, पशु चराई, पेड़ों की छंटाई एवं कृषि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (Madhya Pradesh Chief Minister Krishak Jeevan Kalyan Yojana) की कण्डिका-2 में उल्लेखित आर्थिक सहायता राशि मिलेगी।
यह है महत्वपूर्ण जानकारी
हितग्राही या परिवार के सदस्य को जिला कलेक्टर को दुर्घटना घटित होने के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रकरण का परीक्षण राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड-6 क्र.-4 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत परीक्षण किया जावेगा। ऐसे हितग्राही जिन्हे योजना की कण्डिका क्रमांक-2 में उल्लेखित हानि की क्षतिपूर्ति के लिए किसी अन्य शासकीय योजना से पात्रता होने पर इस योजना के लिए अपात्र माने जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों तथा जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
निश्चित की गई सहायता धनराशि
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना (Madhya Pradesh Chief Minister Krishak Jeevan Kalyan Yojana) अंतर्गत खेती के कार्य के दौरान हुए विभिन्न दुर्घटनाओं के लिए निश्चित की गई सहायता धनराशि ही प्रदान की जाती है। जिसमें मृत्यु होने पर 4,00,000 रूपए, अपंगता होने पर 1,00,000 रूपए, आंशिक अपंगता होने पर 50,000 रूपए तथा अंत्येष्टि हेतु 4,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाती है।
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योजना के लिए….
- मध्यप्रदेश के स्थाई नागरिकों होना अनिवार्य।
- आवेदक को कृषक किसान होना अनिवार्य है।
- आवेदन दुर्घटना होने के 90 दिनों के अंदर करना होगा।
- प्रदेश सरकार की इस प्रकार की अन्य लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर कर रहे व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं मिलेंगा।
- योजना का लाभ तभी दिया जायेंगा जब व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना ऊपर बताई गई कृषि संबंधित कारणों के दौरान हुई होगी।
- योजना का लाभ केवल प्रदेश के गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
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योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र।
- मध्य प्रदेश के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता।
- किसान के आय का प्रमाण पत्र।
- किसान पहचान पत्र के तौर पर वोटर कार्ड/ बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रतिलिपि जिसमें नाम, पता, फोटो हो।
- किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र।
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ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
- आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना है।
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप दुर्घटनावश मृत्यु अथवा अपंगता से सम्बंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म पर सारी जानकारी ध्यानपूर्वक से भरे।
- किसान कॉल सेंटर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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