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प्रेमिका की हत्या में हिन्दुवादी नेता सहित साथियों को अजीवन कारावास

सुखविंदरसिंह खनूजा ने साथियों के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या

उज्जैन। हिंदूवादी नेता और फटाका व्यापारी सुखविंदर खनूजा को न्यायालय ने उसके 5 अन्य साथियों को हत्या और साजिश के मामले में का दोषी पाया है। सुखविंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका स्वाति की वर्ष 2019 में हत्या की थी। इस मामले में जहां सुखविंदरसिंह को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके अन्य फरार साथियों की तलाश की जा रही है।

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उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर 2019 को चिंतामण बायपास पर सड़क दुर्घटना में युवती की मौत का मामला हत्या का निकला था। युवती के प्रेमी सुखविंदर खनूजा ने ही साजिश रचकर इस काम के लिए इंदौर के बदमाशों को एक लाख रुपए की सुपारी दी थी। खनूजा शादीशुदा है। युवती से संबंध होने के कारण वह रोज उसके ढाबे व घर पर मिलने आती थी। इस कारण परेशान होकर कथित प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए खनूजा ने हत्या की साजिश रची थी।

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एसपी सचिन अतुलकर ने किया था खुलासा

तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने उस दौरान बताया था कि चिंतामण बायपास (इनर रिंग रोड) पर अज्ञात वाहन की टक्कर से भागसीपुरा निवासी शिक्षक की बेटी स्वाति भट्ट (30) घायल हो गई थी। समीप स्थित ढाबा संचालक नई सड़क निवासी सुखविंदर खनूजा उसे लेकर निजी अस्पताल गया था। उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि विवाहित सुखविंदर व स्वाति के बीच दोस्ती थी। पांच साल पहले स्वाति ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का भी प्रकरण दर्ज कराया था।

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एक लाख रूपये में दी थी हत्या की सुपारी

जमानत के बाद दोनों के बीच फिर से मेलजोल शुरू हो गया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला मगर इसके बाद दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गए। युवती से सुखविंदर खनूजा परेशान हो गया। उसने इंदौर के पंकज के साथ मिलकर स्वाति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। इसके एवज में पंकज को एक लाख रुपए की सुपारी दी। बतौर अग्रिम 20 हजार ओर शेष रुपए बाद में दे दिए। पंकज ने इंदौर के मैजिक चालक वाहिद को इस साजिश में जोड़ लिया। घटना दिनांक को वाहिद अपने साथ समीर को मैजिक में बैठाकर लाया और सुखविंदर के ढाबे के समीप पैदल जा रही स्वाति को मैजिक से कुचल दिया और वह वाहन लेकर फरार हो गया। सुपारी लेने वाले पंकज की पत्नी उमा भी इसमें संलिप्त रही। वह निगरानी के लिए पंकज के एक अन्य दोस्त संजय के साथ बाइक से उज्जैन आई थी।

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सभी आरोपियों को आजीवन कारावास

लोक अभियोजन के राजेंद्र खांडेकर और नीलेश कृष्णन ने बताया कि पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों की पैनल से कराया। मौके की वीडियोग्राफी कराई। फोरेंसिक एक्सपर्ट से बारीकी से मौका मुआयना कराया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन एवं मैजिक के आने-जाने का समय व घटना के भौतिक साक्ष्य का संकलन कराया गया। इस तरह हर बिंदु की सुक्ष्मता से जांच की गई। इस मामले में सप्तम एडीजे साहब की कोर्ट से इन सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Dharmendra Bhati

मैं धर्मेंद्र भाटी, DB News24 का Author & Founder हूँ तथा पिछले 22 वर्षो से निरंतर सक्रिय पत्रकारिता के माध्यम राजनितिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक खबरों की रिपोर्टिंग करता हूँ साथ ही Daily जॉब्स, ज्योतिष, धर्म-कर्म, सिनेमा, सरकरी योजनाओ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हमारा संकल्प है कि नई-नई जानकारियाँ आप तक सरल और सहज भाषा में आप तक पंहुचे। जय हिन्द

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