– 25 साल बाद मनोनीत पार्षदों के लिए नियमों में बदलाव, प्रदेश में 838 एल्डरमैन बढ़ जाएंगे
भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है, जिसके अंतर्गत प्रदेशभर की सभी नगरीय निकायों में वरिष्ठ पार्षद (एल्डरमैन) की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एल्डरमैन की नियुक्ति के नियम को लेकर 25 साल एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार के इस बदलाव के बाद प्रदेशभर में लगभग 838 एल्डरमैन बढ़ जाएंगे।
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आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए नगरीय निकाय में नियुक्त किये जाने वाले वरिष्ठ पार्षद (एल्डरमैन) की संख्या में इजाफा करने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में 25 साल बाद एल्डरमैन (वरिष्ठ पार्षद) की संख्या बढ़ाई जायेंगी। अभी तक 1090 एल्डरमैन नियुक्त करने का नियम बना हुआ है, लेकिन नए प्रस्ताव के बाद प्रदेश में 1928 एल्डरमैन की नियुक्ति हो सकेगी यानि सीधे 838 एल्डरमैन बढ़ जाएंगे।
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नये नियमों के बाद यह होगा बदलाव
बताया जाता है कि वर्तमान में ननि में 6, नगर पालिका में 4 और नगर परिषद में 2 एल्डरमैन नियुक्त किये जाते है। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा नगरीय निकाय में किये गये बदलाव और नये नियम के लागू करने के बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में 12 एल्डरमैन होंगे। सूत्रों की माने तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगर निगम में 12 एल्डरमैन बनाए जा सकेंगे। अगर शहर में 10 लाख से आबादी कम है तो 8 एल्डरमैन बनाए जाएंगे। नगर पालिका में 6 और नगर परिषद में 4 एल्डरमैन होंगे।
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कार्यकर्ता होगे उपकृत
इस नये प्रस्ताव के बाद भाजपा और सरकार से जुड़े 838 कार्यकर्ता सीधे-सीधे उपकृत होगे। विभागीय सूत्रों की माने तो इससे पहले वर्ष 1997 में एल्डरमैन की संख्या तय की गई थी। विभाग ने प्रस्ताव में तर्क दिया है कि इन 25 साल में नगरीय निकायों की सीमा बढ़ने के साथ ही वार्ड और दायित्व तक बदल चुके हैं। इसलिए एल्डरमैन की संख्या बढ़ाना जरूरी होगा। शायद यहीं कारण है कि एल्डरमैनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
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सरकार ला सकती है अध्यादेश
राजनैतिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिये नगरीय विकास विभाग ने नगर सरकार में एल्डरमैन बढ़ाने के प्रस्ताव को तैयार किया है जिसे कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा में मंजूरी के लिए रखा जायेंगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए सीधे सरकार इस प्रस्ताव पर अध्यादेश भी ला सकती है।
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