निर्माण श्रमिक ऐसे करे ऑनलाइन पंजीयन
मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने किया ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
उज्जैन/भोपाल: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सभी योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब निर्माण श्रमिकों को मंडल की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह ने बताया कि मंडल के पोर्टल labour.mp.gov.in पर जाकर कोई भी श्रमिक स्वयं या किसी कियोस्क की मदद से पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण के बाद श्रमिक किसी भी योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
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आधार ई-केवाईसी और बैंक खाते का लिंक जरूरी
आधार ई-केवाईसी अनिवार्य- किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का आधार ई-केवाईसी होना अनिवार्य है।
बैंक खाते का आधार से लिंक- श्रमिक का बैंक खाता आधार से लिंक होना भी जरूरी है।
ईपीओ के माध्यम से भुगतान- योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि सहायक श्रमायुक्त अधिकारी द्वारा ईपीओ के माध्यम से जारी की जाएगी और यह राशि सीधे श्रमिक के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?
- पारदर्शिता- यह कदम मंडल की योजनाओं में पारदर्शिता लाएगा और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा।
- सुविधा- श्रमिकों को अब ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
- तेजी- ईपीओ के माध्यम से भुगतान होने से श्रमिकों को अपनी सहायता राशि जल्दी मिल जाएगी।
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निर्माण श्रमिकों के लिए क्या फायदे हैं?
पंजीकरण के बाद श्रमिक मंडल की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया होने से समय की बचत होगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होने से श्रमिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह खबर उन सभी निर्माण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं।
अधिक जानकारी के लिए श्रमिक मंडल के ऑनलाइन पोर्टल labour.mp.gov.in पर जा सकते हैं।
नोट: यह समाचार केवल सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें या आधारिक श्रमिक मंडल के पोर्टल पर जाये।
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