चार रियल इस्टेट कारोबारियों पर एफआईआर
- सैटेलाइट इन्क्लेव के तीन डायरेक्टर और ग्रीन लाइफ सिटी के कॉलोनाइजर के खिलाफ केस दर्ज

इंदौर। बिहाड़िया ग्राम स्थित कॉलोनी ग्रीन लाइफ सिटी को लेकर आई शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर अरविंद बंजारी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत, सैटेलाइट इन्क्लेव प्रा. लि. के डायरेक्टर अतुल सुराणा, अरुण डागरिया और पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ भी गुरुवार को धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
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जांच में बड़े अनियमितताओं का खुलासा
अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि ग्रीन लाइफ सिटी कॉलोनी की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताओं का पता चला। कॉलोनी में भूखंडों की बिक्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) विभाग से स्वीकृति लिए बिना ही कर दी गई। इसके अलावा, कॉलोनाइजर अरविंद बंजारी पर आरसीसी वसूली के तीन सौ से अधिक मामले लंबित पाए गए, जिनमें लाखों रुपये की बकाया राशि अब तक जमा नहीं की गई है।
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12 साल बाद भी अधूरी कॉलोनी
ग्रीन लाइफ सिटी कॉलोनी को विकसित करने की अनुमति 17 सितंबर 2012 को प्राप्त हुई थी, लेकिन 12 वर्षों के बाद भी इसे पूरी तरह विकसित नहीं किया गया। जांच में पता चला कि 32 भूखंडों में से केवल 10 भूखंडों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत बेचा गया, जबकि शेष भूखंडों का विक्रय अनियमित रूप से किया गया। इतना ही नहीं, कॉलोनाइजर द्वारा 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजना का कार्य अब तक लंबित है।
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कॉलोनाइजर की संदिग्ध पृष्ठभूमि
जांच में यह भी सामने आया कि अरविंद बंजारी पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त रहा है और जेल से रिहा हुए उसे करीब डेढ़ वर्ष हो चुका है। इस कॉलोनी से जुड़े अन्य डायरेक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जिस पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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बंधक भूखंडों की खरीद-फरोख्त पर रोक
मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 और उसके तहत बने मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के अनुसार, सैटेलाइट इन्क्लेव कॉलोनी में सामान्य भूखंडों को कॉलोनाइजर द्वारा विक्रय नहीं किया गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने बंधक भूखंडों के क्रय-विक्रय और नामांतरण संबंधी सभी कार्यवाहियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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डायरेक्टरों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
प्रशासन द्वारा की गई जांच और अनियमितताओं के आधार पर सैटेलाइट इन्क्लेव प्रा. लि. के डायरेक्टर अतुल सुराणा, अरुण डागरिया और पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी
इस पूरे मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया कि इंदौर में अवैध कॉलोनियों और धोखाधड़ी के मामलों में प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कॉलोनाइजरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों को रोकने और नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी के बाद अब अन्य कॉलोनाइजरों पर भी दबाव बढ़ गया है और यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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