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एप एवं पोर्टल के माध्यम से Online मतदाता सूची में नाम जुड़वाये

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता (voter) सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को Online सुविधा भी प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे Online आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा।

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मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। इसके अलावा मतदाता अपने फॉर्म की स्थिति, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा है या नहीं, उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन और बूथ लेवल अधिकारी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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वोटर हेल्पलाइन एप

भारत निर्वाचन आयोग के voters.eci.gov.in पोर्टल की तरह वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए Online आवेदन कर सकते हैं। यह भी भारत निर्वाचन आयोग का ही एप है। इसे मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 offline भरना होगा।

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offline के लिए बीएलओ से करें संपर्क

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि मतदाता offline भी आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन भरकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के पास जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र पर कार्यालयीन समय पर सुबह से शाम तक बैठेंगे। मतदाता वहां पर जाकर आवेदन दे सकते हैं।

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घर पहुँचेगा मतदाता परिचय पत्र

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने के बाद संबंधित मतदाता का मतदाता परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्मय से उनके द्वारा दिए गए पते पर पहुँचेगा। वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) के लिए मतदाता को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा।

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युवाओं से नाम जुड़वाने की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश  राजन ने युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा हैं कि 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे समस्त युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आग्रिम रूप से Online, offline के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं।

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Dharmendra Bhati

मैं धर्मेंद्र भाटी, DB News24 का Author & Founder हूँ तथा पिछले 22 वर्षो से निरंतर सक्रिय पत्रकारिता के माध्यम राजनितिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक खबरों की रिपोर्टिंग करता हूँ साथ ही Daily जॉब्स, ज्योतिष, धर्म-कर्म, सिनेमा, सरकरी योजनाओ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हमारा संकल्प है कि नई-नई जानकारियाँ आप तक सरल और सहज भाषा में आप तक पंहुचे। जय हिन्द

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