पुलिस आरक्षक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
जेल न भेजने और प्रकरण को कमजोर करने के बदले मांगी थी रिश्वत

इंदौर। थाना एम.आई.जी. में दर्ज मारपीट के एक मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी अधिकारी और उसके सहयोगी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है।
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आवेदिका श्रीमती भेघा देलवार (उम्र 23 वर्ष) के पति बासिल मंसूरी द्वारा उनके खिलाफ थाना एम.आई.जी. में मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया गया था। इस मामले की विवेचना कार्यवाहक प्रधान आरक्षक श्री अरुण शर्मा (उम्र 45 वर्ष) द्वारा की जा रही थी। आरोप है कि अरुण शर्मा ने आवेदिका को जेल न भेजने और प्रकरण को कमजोर करने के बदले 5,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर श्रीमती भेघा देलवार ने पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) राजेश सहाय से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।
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लोकायुक्त टीम ने रंगेहाथ पकड़ा
शिकायत की सत्यता की पुष्टि के बाद लोकायुक्त की टीम ने 01 मार्च 2025 को ट्रैप की योजना बनाई। उसी दिन, आरोपी अरुण शर्मा ने अपने साथी, आरोपी क्रमांक-2 अय्युब खॉन (उम्र 59 वर्ष) को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपये लेने के लिए भेजा। अय्युब खॉन ने आवेदिका के फ्लैट पर पहुंचकर राशि ली और उसे अरुण शर्मा को सौंप दी। लोकायुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 और बी.एन.एस. की धारा 61(2) के तहत कार्यवाही जारी है। लोकायुक्त के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच की जाएगी।
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लोकायुक्त की अपील…
लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध मांग की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकें। यह घटना पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को उजागर करती है। लोकायुक्त की तत्परता से न्याय की उम्मीद रखने वाले लोगों को एक मजबूत संदेश गया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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