नर्मदा किनारे से 2008 के बाद हुए निर्माण हटाने के आदेश
- नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का सख्त फैसला

जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्मदा की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मास्टर प्लान के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए।
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अवैध निमार्णों पर कड़ा रुख
हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश की पुष्टि करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर 2008 के बाद नर्मदा नदी के 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में हुए सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं। कोर्ट ने सरकार और नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे लगातार निगरानी रखें और नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाते रहें।
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सामाजिक संगठन की याचिका बनी आधार
यह याचिका 2019 में जबलपुर के सामाजिक संगठन ‘नर्मदा मिशन’ ने दायर की थी। याचिका में नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में अवैध निमार्णों के कारण बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या को उठाया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए नर्मदा की सुरक्षा के लिए कठोर निर्देश जारी किए हैं। मई 2024 में जबलपुर के मंगेली घाट पर घनश्याम दास त्यागी नामक संत द्वारा 300 मीटर के दायरे में आश्रम और गौ-शाला के निर्माण का मामला सामने आया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पक्के निर्माण को हटवा दिया था।
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पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम
हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल नर्मदा नदी की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि अन्य नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी एक मिसाल बनेगा। कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन और सरकार पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे नर्मदा के आस-पास अवैध निमार्णों को रोकने के लिए सतर्क रहें और नदी को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। नर्मदा नदी, जिसे मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उसके संरक्षण के लिए हाईकोर्ट का यह कठोर लेकिन आवश्यक कदम प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध जल की सौगात देने में अहम भूमिका निभाएगा।
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