मध्यप्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% महंगाई भत्ता
कर्मचारियों को 1 मई 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 1 मई 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि की गई है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
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7वें वेतनमान में डीए और एरियर भुगतान
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 1 फरवरी 2024 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। अब इसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 मई 2025 से कर्मचारियों के वेतन के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका भुगतान जून 2025 में होगा।
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इसके अलावा, 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि का एरियर 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी या अधिकारी 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनका निधन हो गया है, उनके या उनके नामांकित परिजनों को भी एरियर की राशि प्रदान की जाएगी।
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6वें वेतनमान में भी बढ़ोतरी
6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था। नए आदेश के तहत 1 जुलाई 2024 से यह बढ़कर 246 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत हो जाएगा। इन कर्मचारियों के एरियर का भुगतान भी 7वें वेतनमान की तरह 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।
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पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को राहत
वित्त विभाग ने पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। 30 अक्टूबर 2024 के आदेश के तहत, 1 अक्टूबर 2024 (नवंबर 2024 से भुगतान) से 7वें वेतनमान में मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर 50 प्रतिशत और 6वें वेतनमान में 239 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही थी।
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छत्तीसगढ़ सरकार के 12 मार्च 2025 के प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार ने 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान में 53 प्रतिशत और 6वें वेतनमान में 246 प्रतिशत महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 7वें वेतनमान में 3 प्रतिशत और 6वें वेतनमान में 7 प्रतिशत की अतिरिक्त राहत स्वीकृत की गई है। हालांकि, जिन व्यक्तियों को पति या पत्नी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है, वे परिवार पेंशन पर महंगाई राहत के पात्र नहीं होंगे।
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मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट की पिछली बैठक में मंजूरी दी गई। इस फैसले को कर्मचारी और पेंशनर हितैषी बताते हुए सरकार ने इसे लागू करने में तेजी दिखाई है। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह
इस आदेश के बाद प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे समय की मांग बताया है। साथ ही, एरियर के भुगतान की व्यवस्था को भी पारदर्शी और व्यवस्थित बताया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो महंगाई के दौर में उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।
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