कोरोना की तीसरी लहर की आहट, अब शुरू होगी सख्ती

बगैर मास्क पहनने वालों पर होगी चालानी कार्यवाही
पॉजिटिव 19 लोगों के घरों को एपिसेंटर व क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया
उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह ने पुलिस अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर सम्बन्धितों को निर्देश दिये हैं कि गुरूवार 6 जनवरी से हर हालत में रोको टोको अभियान शुरू किया जाये। बगैर मास्क पहनने वालों पर अनिवार्य रूप से चालानी कार्यवाही की जाये। रोको टोको अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये नगर निगम उके अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
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बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी गत सेकंड लहर के दौरान लगाई गई थी। उसी तरह पुन: आदेश जारी करने के निर्देश एडीएम को दिये। होम आइसोलेशन में रहने वाले को दवाई किट, दूरभाष पर चर्चा एवं निरन्तर सम्पर्क में रहने के निर्देश दिये। समस्त अधिकारी समन्वय से कार्य कर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिये दृढ़ता से कार्य किया जाये। कलेक्टर ने एडीएम को निर्देश दिये कि होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में दंप्रसं की धारा-144 के तहत आदेश निकाला जाये। जो व्यक्ति मरीज की जांच का सेम्पल लेकर बाहर इन्दौर रिपोर्ट के लिये भेजते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखकर कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये। इस दौरान एसपी सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, नगर निगम अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, एडीएम संतोष टैगोर, सीएमएचओ डॉ.संजय शर्मा, राजस्व एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
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निजी अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने के निर्देश
कलेक्टर आशीष सिंह ने निजी अस्पतालों के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि वे अनिवार्य रूप से अपने-अपने अस्पताल में कम से कम 10 प्रतिशत बेड की व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें। कोविड की संभावित तीसरी लहर के परिदृश्य में निजी अस्पतालों के संचालक पूर्व में जारी दरें निर्धारित की गई थी, वही दरें लागू रहेगी। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कोविड के रोगियों का उपचार प्रदाय किये जाने हेतु निजी चिकित्सालय के सामान्य, एचडीयू, आईसीयू तथा आईसीयू विथ वेंटिलेशन के लिये पूर्व की दरें ही निर्धारित रहेगी। समस्त निजी अस्पताल के संचालक शासन की गाईड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक दंप्रसं की धारा-144 के अन्तर्गत आदेश जारी किये जायेंगे।
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क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया
कलेक्टर आशीष सिंह ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71(1) एवं 72(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उज्जैन शहरी क्षेत्र में पाये गये कोविड संक्रमित पॉजिटिव 19 लोगों के घरों को एपिसेंटर घोषित करते हुए इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस के लिए दलों का गठन किया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आने वाले सभी निवासियों को कोविड गाईड लाइन के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधों और निदेर्शों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इनके उल्लंघन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 एवं भादंसं की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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