सरकारी जमीन पर बन रही थी मल्टी
नजूल का फर्जी अनापत्ति पत्र लगाकर ली थी टीएनसीपी से अनुमति
उज्जैन। सरकारी जमीन पर मल्टी बनाई जा रही थी जिसकी शिकायत मिलने पर पहले टीएनसीपी ने अनुमति निरस्त की उसके बाद नगर निगम ने भी भवन अनुज्ञा को निरस्त कर दिया है। वहीं इस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने को लेकर लोकायुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है।
देवास रोड़ स्थित तरणताल के सामने भूखंड क्रमांक 58/2 रकबा 2971.90 वर्ग मीटर भूमि बन रही मल्टी के निर्माण का कार्य अचानक रोक दिया गया है। यहां सरकारी जमीन पर मल्टी तानने का फजीर्वाड़ा उजागर हुआ हैं। सूत्र बताते है कि नजूल विभाग से कथित तौर पर एनओसी लेकर सरकारी जमीन पर मल्टी का निर्माण करने के लिए नगर एवं ग्राम निवेश टीएनसीपी से अनुमति प्राप्त की गई थी और उसी आधार पर नगर निगम से भी भवन अनुज्ञा हासिल की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है तो टीएनसीपी ने अपनी अनुमति को निरस्त कर दिया। सूत्र बातते है कि मल्टी निर्माण के लिए महेश पलोड द्वारा टीएनसीपी से अनुमति के लिए आवेदन के साथ नजूल विभाग का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद टीएनसीपी द्वारा अनुमति जारी कर दी थी। मामले में पूर्व पार्षद राजेंद्र कुवाल ने टीएनसीपी को शिकायत कर जानकारी दी थी कि मल्टी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया जा रहा हैं। जिस पर टीएनसीपी द्वारा नजूल विभाग से अनापत्ति पत्र का सत्यापन मांग गया। तो नजूल विभाग ने जानकारी दी कि हमारे द्वारा अनापत्ति पत्र जारी ही नहीं किया हैं। वहीं यह भी जानकारी दी गई कि उक्त जमीन नगर निगम भूखंड आबादी गांवठान शासकीय दर्ज हैं। इधर टीएनसीपी द्वारा निरस्त की गई अनुमति को आधार बनाकर नगर निगम द्वारा जारी की गई भवन अनुज्ञा भी निरस्त कर दी गई है।
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अनुमति निरस्त कर दी है
टीएनसीपी संयुक्त संचालक सीके साधव ने बताया कि भूमि पर निर्माण की अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्र नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र कुटरचित होने और जमीन नगर निगम भूखंड आबादी गांवठान शासकीय होने पर टीएनसीपी नियम-प्रावधानों के आधार पर अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। इधर फर्जी एनओसी से सरकारी जमीन पर मल्टी निर्माण की अनुमति टीएनसीपी से निरस्त होने के संबंध में महेश पालोड का कहना था उन्हें अनुमति निरस्त होने की काई जानकारी नहीं हैं। जमीन और निर्माण अनुमति से संबंधित सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। आगे की कार्रवाई के लिए दस्तावेजों का संबंधित विभाग को दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे।
भवन अनुज्ञा भी निरस्त
इधर नगर निगम के नगर निवेशक एवं अधीक्षण यंत्री कंठिल द्वारा पत्र क्रमांक 180 दिनांक 6 अगस्त 2021 के जरिये मेसर्स पालोड बद्रर्स को अवगत करवाया है कि कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 1740/नग्रानि/पीपीयू-03/20/2021 दिनांक 5 अगस्त 2021 के जरिये पता चला है कि आपके द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के जरिये नजूल से अनापत्तिपत्र हासिल कर टीएनसीपी से अनुमति हासिल की गई थी, जिसे संबंधित विभाग ने निरस्त कर दिया है उसी आधार पर नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा आपको दी गई भवन अनुज्ञा क्रमांक यूजेजे/0203/857/2020 दिनांक 01 मार्च 2021 को निरस्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम किसी भी बड़े निर्माण के लिए सीधे भवन अनुज्ञा जारी नही करती है, इसके लिए पहले टीएनसीपी से अनुमति लेना होती है उसी आधार पर निगम से भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है।
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