सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय सहारा सहित 44 के खिलाफ FIR
– सहारा ग्रुप के खिलाफ ईओडब्ल्यू उज्जैन ने किया प्रकरण दर्ज
उज्जैन। सहारा ग्रुप (Sahara Group) की कंपनियों द्वारा हजारों निवेशकों के करोड़ों रूपये की धोखाधडी के मामले में उज्जैन ईओडब्ल्यू (EOW) द्वारा सुब्रत रॉय सहारा (Subrata Roy Sahara) सहित 44 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित षडयंत्र का प्रकरण दर्ज किया गया है।
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आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन संभाग पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि उज्जैन, रतलाम ,शाजापुर, मंदसौर, आगर मालवा, आलोट के निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप (Sahara Group) की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड गोल्ड लिमिटेड कंपनियों में वर्ष 2011 से वर्ष 2020 के मध्य लगभग 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपयों की अलग-अलग समय पर महावर एवं फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा की गई थी।
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3000 लोगों को निवेश की राशि नही दी वापस
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि सहारा ग्रुप (Sahara Group) से जुड़े संचालकों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र रच कर लगभग 3000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर निवेशकों की राशि वापस नहीं कर गबन किया गया है। प्रकरण में सुब्रतो राय सहित कंपनी के लखनऊ, गोमती नगर, फतेहाबाद, जहानाबाद, फतेहपुर, जहानाबाद, वाराणसी, अलीगंज, जानकीपुरम, झांसी, भुज, अहमदाबाद, भुनेश्वर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै, नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ता-धर्ता के विरुद्ध प्रकरण धारा 409 420 120 बी भादवी एवं धारा चेक मध्य प्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है।
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निवेशक लगा रहे चक्कर, नही मिल रहा न्याय
लंबे समय बाद निवेशकों की शिकायत पर उज्जैन ईओडब्ल्यू द्वारा सहारा ग्रुप (Sahara Group) के सुब्रत रॉय सहारा सहित 44 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से निवेशक सहारा में फंसी अपनी जमापूंजी के लिए दरदर भटक रहे है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नही मिल पाया है। संभवनाएं जताई जा रही है कि प्रकरण दर्ज होने के बाद अब शायद निवेशकों को सहारा ग्रुप राशि लौटाने का काम करे। वहीं बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है।
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